उत्तर प्रदेश : बलिया
27 जुलाई 2022 : बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा दहेज हत्या एक्ट के अपराध में अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25000 रु0 का अर्थदण्ड व अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व 5,000 रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 1084/2015 धारा 302,498a भादवि व ¾ DP एकट में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-प्रथम जनपद बलिया द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्ता आशा देवी पत्नी शिवचन्द्र वर्मा पुरानी मस्जिद कस्बा रसड़ा थाना रसडा जनपद बलिया को धारा 302 भादवि के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25000/- (पचीस हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 498ए भादवि के तहत दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- (पाँच हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 4 दहेज अधि0 के तहत दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- (पाँच हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
व अभियुक्त दिनेश वर्मा पुत्र शिवचन्द्र वर्मा पुरानी मस्जिद कस्बा रसड़ा थाना रसडा जनपद बलिया
धारा 498ए भादवि के तहत दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- (पाँच हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 4 दहेज अधि0 के तहत दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- (पाँच हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
निर्णय दिनांक – 27.07.2022
संयुक्त निदेशक अभियोजन – श्री सुरेश कुमार पाठक
अभियोजकः- श्री विजय शंकर पाण्डेय
गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट