24 घंटे के भीतर जिले में दूसरी कार्यवाही से खननकर्ताओं में मचा हड़कंप एक और पट्टाधारक के खिलाफ अवैध खनन के मामले मे मुकदमा हुआ दर्ज !
24 घंटे के भीतर जिले में दूसरी कार्यवाही से खननकर्ताओं में मचा हड़कंप एक और पट्टाधारक के खिलाफ अवैध खनन के मामले मे मुकदमा हुआ दर्ज !
उत्तर प्रदेश : सोनभद्र (चोपन)
10 मई 2022 : अवैध खनन को लेकर जिलाधिकारी समेत खनन अधिकारी बस सर्वेयरों पर गाज गिरने के बाद अब पट्टेधारकों पर लगातार कार्यवाहियां होने से खनन क्षेत्र में हड़कम्प मचा हुआ है ।
शनिवार देर शाम सपा नेता की पत्नी के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज होने के 24 घण्टे के भीतर एक और पट्टाधारक के खिलाफ चोपन थाने में अवैध खनन को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है । निरीक्षक द्धारा दर्ज कराए गए मुकदमे में लिखा गया है कि सुरेश चन्द गिरी पुत्र स्व0 केशव गिरी निवासी ग्राम बारीडाला-बिल्ली मारकुण्डी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद के पक्ष में ग्राम- बिल्ली मारकुण्डी के आराजीसख्या-7407 क रकबा-1.87 एकड में से रकबा 0.40 एकड क्षेत्र पर स्वीकत गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) के 10 वर्षीय (24 जुलाई 2015 से 23 जुलाई 2025)तक खनन पट्टा क्षेत्र की जांच 12 अप्रैल 2022 को की गयी। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्धारा पैमाईश/ निरीक्षण किया गया । खनन पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर ग्राम समाज की भूमि में वन भूमि से 100 मीटर कीपरिधि में डोलो स्टोन बोल्डर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसकी पैमाईश की गयी।पैमाईश आख्या निम्नवत है – 45X30X1.50 2025 घन मी0 इस प्रकार पट्टाधारकों द्धारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर चोरी से कुल 2025 घन मी0 डोलो स्टोन से बोल्डर का अवैध खनन एवं परिवहन किया गया है । जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र मे सीमा स्तम्भ व साईन बोर्ड लगा पाया गया खनन पट्टा क्षेत्र में बेन्च का निर्माण कर खनन का कार्य नहीं किया जा रहा है तथा गहराई के मानको का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है।खान एव खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-4 व 21 का उल्लघन किया जाना पाया गया, जो दण्डनीय अपराध है तथा लोक सम्पत्ति की भी क्षति की गयी है। अत खनन पट्टेधारक श्री सुरेश चन्द गिरी पुत्र स्व0 केशव गिरी निवासी ग्राम बारी डाला-बिल्ली मारकुण्डी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद व उपरोक्त अवैध खनन / परिवहन में संलिप्त अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओ व लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओ व उपरोक्त खनिज अधिनियम की धारा-4/21 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे ।
नगर ब्यूरो चीफ ओबरा राजू जायसवाल की रिपोर्ट