बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा पाक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया !
बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा पाक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया !
उत्तर प्रदेश : बलिया
31 मई 2022 : बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना हल्दी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 599/15 धारा 363,366 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय ASJ-10/पाक्सो एक्ट जनपद बलिया द्वारा अभियुक्त विद्याशंकर पटेल पुत्र कन्हैया पटेल निवासी रेपुरा थाना हल्दी जनपद बलिया को
धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 2000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 05 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 2000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 05 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 5000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
निर्णय दिनांक- 31.05.2022
अभियोजक) – श्री विमल कुमार राय
संयुक्त निदेशक अभियोजन- श्री सुरेश कुमार पाठक
गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
*जनपद-बलिया
[5/31, 4:30 PM] +91 94544 03014: प्रेस नोट थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया
दिनांकः- 31.05.2022
थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री राज करन नय्यर महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिकन्दरपुर पुलिस को मिली सफलता ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.05.2022 को थाना सिकन्दरपुर पुलिस द्वारा मुखवीर की सूचना पर अभियुक्त विरेन्द्र राजभर पुत्र घूरा राजभर निवासी वार्ड नं0-5 मिल्की मोहल्ला थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को नगरा मोड़ के पास से समय करीब 22.10 बजे चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया । अभि0 उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिकन्दरपुर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।
पंजीकृत अभियोगः-
1. मु0अ0स0- 132/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिकन्दरपुर बलिया
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-
1. विरेन्द्र राजभर पुत्र घूरा राजभर निवासी वार्ड नं0-5 मिल्की मोहल्ला थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया
बरामदगी का विवरण:-
1. 01 अदद तमंचा .315 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-
1. उ.नि. अखिलेश नारायण सिंह थाना सिकन्दरपुर बलिया
2. हे.का. फौजदार यादव थाना सिकन्दरपुर बलिया
3. का. राजवन्त यादव थाना सिकन्दरपुर बलिया
4. का. जगदीश पटेल थाना सिकन्दरपुर बलिया
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट