उत्तर प्रदेश : बलिया
13 जुलाई 2022 : बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा धारा 354ग, 323, 504, 506 के अपराध में 01 अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व शेष 03 अभियुक्तों को परिविक्षा की धारा 4 का लाभ प्रदान करते हुए 01 वर्ष के लिए शर्तों के अधीन परिविक्षा पर मुक्त किया गया ।
बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 542/2017 धारा 323, 504, 506 भा.द.वि में माननीय न्यायालय सिविल जज (जु0डि0) FTC द्वितीय/जे.एम, बलिया द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त 1. जितेन्द्र कुमार पुत्र मुन्ना प्रसाद को धारा 354-ग भा.द.वि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के साधारण कारावास व 2000 रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 323 भा.द.वि में दोषी पाते हुए 06 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।
धारा 504 भा.द.वि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।
धारा 506 भा.द.वि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के साधारण कारावास व 500 रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
तथा शेष अभियुक्तगण 1. शिव कुमार पत्नी सर्वजीत 2. सर्वजीत वर्मा पुत्र स्व0 बंशी वर्मा 3. इन्द्रजीत पुत्र स्व0 बंशी वर्मा* को मा0 न्यायालय द्वारा
धारा 323,504,506 के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुए तीनों अभियुक्तों 1. शिव कुमार पत्नी सर्वजीत 2. सर्वजीत वर्मा पुत्र स्व0 बंशी वर्मा 3. इन्द्रजीत पुत्र स्व0 बंशी वर्मा को परिविक्षा की धारा 4 का लाभ प्रदान करते हुए 01 वर्ष के लिए शर्तों के अधीन परिविक्षा पर मुक्त किया गया ।
निर्णय दिनांक- 12.07.2022
संयुक्त निदेशक अभियोजन- श्री सुरेश कुमार पाठक
अभियोजक- श्री अमृत लाल
गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट