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बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को दण्डित किया गया !

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उत्तर प्रदेश : बलिया
21 जुलाई 2022 : बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सुखपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 94/2006 धारा 302,324,506 भादवि व मु0अ0सं0-94A/2006 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सुखपुरा जनपद बलिया से सम्बन्धित अभियुक्तों को माननीय ASJ III , बलिया द्वारा दोष सिद्ध 02 अभियुक्तो 1. बिरेन्द्र वर्मा पुत्र दमनी वर्मा 2. रामनाथ वर्मा पुत्र सरजू वर्मा को दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध विरेन्द्र वर्मा पुत्र दमनी वर्मा व रामनाथ वर्मा पुत्र सरजू वर्मा को धारा 304 भाग 1 के सपठित धारा 34 भादवि को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रूप अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया व अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

दोषसिद्ध विरेन्द्र वर्मा पुत्र दमनी वर्मा व रामनाथ वर्मा पुत्र सरजू वर्मा को धारा 324 भादवि सपठित धारा 34 भादवि के अपराध में 02-02 के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूप अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध विरेन्द्र वर्मा पुत्र दमनी वर्मा को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रूप अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया व अर्थ दण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सत्र परीक्षण संख्या 21/17 से सम्बन्धित अभियुक्तों को माननीय ASJ III , बलिया द्वारा दोष सिद्ध *02 अभियुक्तो 1. दूधनाथ वर्मा 2. भिरूग वर्मा पुत्रगण सुमेर वर्मा को धारा 325,34 भादवि में दोषी पाते हुए दोनो को धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए एक वर्ष की परिवीक्षा पर इनके द्वारा 15 दिन के अन्दर जिला परिवीक्षा अधिकारी बलिया के समक्ष उपस्थित होकर 20-20 हजार रूपये का निजी बन्धपत्र व उसी धनराशि की एक-एक प्रति प्रस्तुत करने पर इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि शांति कायम रखेंगे । आज दिनांक 20.07.2022 को उनके 20,000/- नीजी बन्द दाखिल करने पर अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया ।

निर्णय दिनांक- 20.07.2022
संयुक्त निदेशक अभियोजन- श्री सुरेश कुमार पाठक
ADGC- श्री विनय कुमार सिंह
ADGC- श्री विनोद कुमार भारद्वाज

गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट

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