उत्तर प्रदेश : बलिया
22 जुलाई 2022 : बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000 रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 301/2020 धारा 376/506 भादवि में माननीय न्यायालय ASJ FTC-I जनपद बलिया द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त धनजी वर्मा पुत्र राजेश वर्मा उर्फ घुरहू निवासी गंगा पाण्डेया का टोला थाना रेवती जनपद बलिया को—
धारा 376 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/- (बीस हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
धारा 506 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- (पाँच हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
निर्णय दिनांक- 20.07.2022
संयुक्त निदेशक अभियोजन- श्री सुरेश कुमार पाठक
गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट