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दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास !

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उत्तर प्रदेश : बलिया
03 अगस्त 2022 : बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000 रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 238/2016 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एकट में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / अष्ठम / विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट बलिया द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त साबिर हुसैन उर्फ पप्पू पुत्र रहीम निवासी कुड़ियापुर लिलकर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को धारा 363 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- (पाँच हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

धारा 366 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- (पाँच हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

धारा 376 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

धारा ¾ पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

संयुक्त निदेशक अभियोजन- श्री सुरेश कुमार पाठक
विशेष लोक अभियोजकः- श्री राकेश कुमार पाण्डेय

गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट

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