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बाल श्रम उन्मूलन एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम हेतु राज्य कार्य योजना 2017 में प्रावधानित जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित !

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बिहार : मधुबनी
31 दिसम्बर 2022 : प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त, विशाल राज की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बाल श्रम उन्मूलन एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम हेतु राज्य कार्य योजना 2017 में प्रावधानित जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई।

उक्त बैठक में बाल श्रम उन्मूलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी । इनमें प्रखंड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स का गठन एवं क्रियाकलाप के संबंध में परिचर्चा, धावादल के प्रभावशाली संचालन हेतु एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम, जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम तथा बाल श्रम के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को शामिल करना, बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल का नियमित संचालन तथा विमुक्त बाल श्रमिकों की CLTS पोर्टल में प्रविष्टि, शहरी क्षेत्रों में सभी दुकानों / प्रतिष्ठानों में नियोजको से बाल श्रमिकों से नियोजित नहीं करने से संबंधित शपथ पत्र भरवाना तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु राज्यकार योजना 2017 के आलोक में विभिन्न विभागों के द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों तथा उनके परिवार का पुनर्वास सहित अन्य मुद्दे शामिल थे ।

इसके अतिरिक्त CLTS पोर्टल में दर्ज अन्य जिले के विमुक्त बाल श्रमिकों को संबंधित जिलों में स्थानांतरण किए जाने तथा CLTS पोर्टल में दर्ज डबल ट्रिपल entry को CLTS पोर्टल में से डिलीट करने के संबंध में निर्णय, 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में बाल श्रम से विमुक्त बच्चों का नामांकन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यालय में कराना ।

इस बैठक में श्रम अधीक्षक-सह-सदस्य सचिव, द्वारा विस्तार पूर्वक विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास मद में विभिन्न विभागों के दायित्व की जानकारी दी गई ।

बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में वांछित परिणाम हासिल करने के लिए केवल सरकारी कार्रवाई से ही काम नहीं चलेगा । बल्कि, आम लोगों के बीच जागरूकता से भी व्यापक रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है । समाज के हर व्यक्ति को बाल श्रमिक से कार्य लेने से पूर्व यह सोचना चाहिए कि उसके अपने घर के बच्चे से यदि वे बाल श्रम नहीं करवा सकते तो उन्हें किसी और बच्चे से भी बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए ।

बच्चों की उम्र पढ़ाई लिखाई की होती है और आज के पढ़ने वाले बच्चे कल समाज का भविष्य बनेंगे । ऐसे में अब डिस्कशन से आगे चलकर हमें एक्शन की भी जरूरत है ।

इस परिपेक्ष में निर्देश देते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि धावा दल को और भी प्रयास करने की जरूरत है । ताकि, जहां कहीं भी बाल श्रमिक मौजूद हैं, उनके हितों की रक्षा की जा सके । इसके लिए उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि शादियों के मौसम में अल्पकालिक रूप से बाल श्रमिकों से काम लिया जाता है । ऐसे मौकों पर भी ध्यान देने की जरूरत है । उन्होंने कहा कि अनुदान दिए जाने के साथ-साथ जिला प्रशासन की बाल श्रमिकों के प्रति कई और भी जवाबदेही है । इनमें उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना भी शामिल है । उन्होंने कहा कि जब बाल श्रम उन्मूलन से जुड़े हुए सभी स्टेकहोल्डर्स समन्वयित रूप से प्रयास करेंगे तभी समाज से बाल श्रम का ठीक प्रकार उन्मूलन हो सकेगा ।

इस अवसर पर श्रम अधीक्षक द्वारा वार्षिक कार्य प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया । बताया गया कि उक्त में कुल 25 विमुक्त बाल श्रमिक में से योग्य 16 विमुक्त बाल श्रमिक को तत्काल आर्थिक सहायता राशि एवं 13 को मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि से लाभ प्रदान कर दिया गया है ।

उप विकास आयुक्त द्वारा स्पष्ट रूप से सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीएनटीएस में दर्ज सभी विमुक्त बाल श्रमिक के शैक्षणिक आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास हेतु विशेष अभियान चलाते हुए यथाशीघ्र पुनर्वास की कार्रवाई पूर्ण की जाए। बैठक के अंत में दो विमुक्त बाल श्रमिक मोहम्मद नसीम एवं मोहम्मद शाहिद को मुख्यमंत्री राहत कोष की एफडी राशि का प्रमाण पत्र भी जिला पदाधिकारी द्वारा प्रदान किया गया तथा नियमित शिक्षा प्रदान करने हेतु भी परामर्श किया गया। उक्त के अतिरिक्त मृत प्रवासी कामगार स्वर्गीय आशीष कुमार, ग्राम भवानीपुर पंडोल, मृत कामगार प्यार एल पासवान, राजनगर, स्वर्गीय अजीत ठाकुर, पंडोल एवं स्वर्गीय रामदेव ठाकुर राजनगर के आश्रितों को भी क्रमसा प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत अनुदान राशि का स्वीकृत आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा प्रदान किया गया ।
उक्त बैठक में श्रम अधीक्षक, राकेश रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दिनेश कुमार चौधरी, डीपीएम जीविका, वसीम अंसारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, विन्दुभूषण ठाकुर, चाइल्डलाइन मधुबनी से श्रीमती निर्मला एवं सनी कुमार तथा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गण उपस्थित हुए ।

बिहार में शराब का व्यापार एवं सेवन पूर्ण रूप से अवैध है । इससे संबधित जानकारी टॉल फ्री नंबर 15545 या 18003456268एवं जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर 06276-222576 जरूर दे । आपकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी ।
जिला ब्यूरो चीफ मधुबनी जवाहर कुमार की रिपोर्ट

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