दहेज हत्या के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास !
उत्तर प्रदेश : बलिया
26 अगस्त 2023 : DGP उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत SP बलिया श्री एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के मामले में आरोपी अभियुक्त (मृतिका के पति) को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी अभियुक्ता(सास) को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की दी गयी सजा ।
दिनांक 25.08.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना नरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2022 धारा 498ए, 304बी, 302 भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी अभियुक्त 1.जयराम चौधरी पुत्र स्व0 जयशंकर चौधरी व अभियुक्ता(मृतिका की सास) 2. संझा देवी पत्नी स्व0 जयशंकर चौधरी निवासीगण ग्राम सरायकोटा कालीघाट थाना नरही जनपद बलिया को माननीय न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश(DJ) जनपद बलिया द्वारा
धारा 304बी भादवि0 में अभियुक्त जयराम चौधरी को दोषसिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास से तथा अभियुक्ता संझा देवी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।
धारा 498ए भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त व अभियुक्ता दोनों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व (पांच-पांच हजार) 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
धारा ¾ डी0पी0 एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त व अभियुक्ता दोनों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व (पांच-पांच हजार) 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर दोनों को 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
नोट- दिनांक 02.04.2022 को अभियुक्तों द्वारा मिलकर पीड़िता को मारपीट कर उसकी गला दबा कर हत्या कर दिया था जिस संबंध में थाना नरही पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी ।
तहसील ब्यूरो चीफ रसड़ा तारकेश्वर गुप्ता की रिपोर्ट
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