आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 22 कार्यों पर पूर्णतः प्रतिबंध !
जाने कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे ?
राष्ट्रीय : खास खबर
18 मार्च 2024 : 50 हजार रुपए से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे, गाड़ियों से हटाने होंगे पार्टियों के झंडे ।
वाहनों में नहीं लगा सकेंगे झंडे !
वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी । इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा । किसी भी वाहन किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा । केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी RO से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे ।
सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में प्रयोग नहीं !
निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता है । अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्यवाही की जाएगी । मंत्रियों द्वारा ऑफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनैतिक कार्यों के लिए रोक लगा दी गई है ।
लाउस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति !
किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है । वहीं किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है । बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस-रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी ।
100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं !
पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कन्वेंसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नही होगी । निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा । नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही RO-ARO के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी ।
इन कार्यों पर भी पूर्णतः प्रतिबंध !
-ऑफिशियल कार्यों को कैम्पेनिंग के कार्यों में मिक्स नहीं किया जाएगा ।
-किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देने पर रोक है ।
-निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी ।
-दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी ।
-किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नहीं किया जाएगा ।
-ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो ।
-बूथों और पोलिंग स्टेशनों के आस पास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना निषेध है ।
-सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेंसमेंट (जैसे वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग व झंडे) की अनुमति नहीं होगी ।
-गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी ।
-लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का प्रयोग निषेध है ।
आम चुनाव में हिंसा, बाहुबल, धनबल, प्रलोभन, रिश्वत का कोई स्थान नहीं ।
स्टेट न्यूज़ हैड उत्तर प्रदेश कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
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