बलिया पुलिस द्धारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्धारा दहेज हत्या के अपराध में 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया !
बलिया पुलिस द्धारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्धारा दहेज हत्या के अपराध में 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया !
उत्तर प्रदेश : बलिया
25 मई 2022 : बलिया पुलिस द्धारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 – 244/17 धारा 304B,498A भादवि व ¾ DP ACT में माननीय न्यायालय ASJ-7 द्धारा अभियुक्त 1. प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र विशुन प्रसाद गुप्ता निवासी चकखान थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को
धारा 304B भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 100000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 498A भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी ।
निर्णय दिनांक- 25.05.2022
अभियोजक) – श्री विष्णु दत्त पाण्डेय
संयुक्त निदेशक अभियोजन- श्री सुरेश कुमार पाठक
गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट