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बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा पाक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया !

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बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा पाक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया !

उत्तर प्रदेश : बलिया
11 जून 2022 : बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना भीमपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 – 109/2018 धारा 363, 366, 376, 504 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश अष्टम विशेष अपराध पाक्सो एक्ट जनपद बलिया द्वारा अभियुक्त सूरज राम पुत्र राजेश राम निवासी बाराडीह लवाई पट्टी थाना भीमपुरा जनपद बलिया को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 20000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 50000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 50000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

धारा 504 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 5000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 50000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

निर्णय दिनांक- 10.06.2022
अभियोजक – श्री राकेश कुमार पाण्डेय

गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट

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