हत्या के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया !
हत्या के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया !
उत्तर पप्रदेश : बलिया
20 जून 2022 : बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया !
बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 114//2018 धारा 302 भादवि में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-03 जनपद बलिया द्वारा अभियुक्ता गीता देवी पत्नी नन्हक गोंड़ निवासिनी देवी चौधरी का हाता नरायणगढ़ थाना रेवती जनपद बलिया को
धारा 304 भाग-1 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्ता को छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
निर्णय दिनांक- 20.06.2022
अभियोजक- श्री विनोद कुमार भारद्वाज
गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट