354D/506 भा.द.वि के अपराध में अभियुक्त को 3.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा !
उत्तर प्रदेश : बलिया
02 जून 2022 : बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 354D/506 भा.द.वि के अपराध में अभियुक्त को 3.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 45,000 रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना भीमपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 155/2020 धारा 376/506 भा.द.वि व धारा 67A/67B IT ACT में माननीय ASJ FTC नं0-2, जनपद बलिया द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त राधेश्याम पुत्र स्व0 दूधनाथ निवासी औराईकला थाना भीमपुरा जनपद बलिया को धारा 354-D भा.द.वि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 20,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा ।
धारा 506 भा.द.वि में दोषी पाते हुए 3.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 25,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा ।
निर्णय दिनांक- 02.07.2022
संयुक्त निदेशक अभियोजन- श्री सुरेश कुमार पाठक
गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट