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मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा !

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मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा !

उत्तर प्रदेश : बलिया
06 जुलाई 2022 : बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना हल्दी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 121/2020 धारा 376/323/504/506/458 भा.द.वि में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश FTC कोर्ट सं0-1, जनपद बलिया द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त इन्द्रजीत राम पुत्र नन्दलाल निवासी चरवावरवॉ थाना सिकन्दरपुर, बलिया को धारा 376 भा.द.वि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 5,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

धारा 323 भा.द.वि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 1,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

धारा 504 भा.द.वि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 500/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

धारा 506 भा.द.वि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 1,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

धारा 458 भा.द.वि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 5000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

निर्णय दिनांक- 04.07.2022
संयुक्त निदेशक अभियोजन- श्री सुरेश कुमार पाठक
अभियोजक- श्री विजय शंकर पाण्डेय

गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट

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