उत्तर प्रदेश : बलिया
09 जुलाई 2022 : बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के अपराध में अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना फेफना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 726/2016 धारा 148/302/149 भा.द.वि में माननीय जनपद एवं सत्र सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्तगण 1. भृगुनाथ सिंह पुत्र स्व0 सूर्यनाथ सिंह बलिया 2. रंजीत यादव उर्फ वकील पुत्र घुरहु यादव 3. राज कुमार यादव पुत्र रामनाथ यादव 4. मेवा यादव पुत्र बनवारी यादव 5. सुरेश यादव पुत्र श्रीपति यादव 6. रामनाथ यादव पुत्र बनवारी यादव 7. निरहू यादव पुत्र बनवारी यादव 8. गौतम यादव पुत्र मुन्ना यादव 9. अजीत यादव उर्फ मोनरिका यादव पुत्र घुरहु यादव 10. मंजित यादव उर्फ मुनीब पुत्र घुरहु यादव समस्त निवासीगण कलना पोस्ट टिका देवरी थाना चितबड़ागांव जनपद को सजा सुनायी गयी ।
अभियुक्तगण भृगुनाथ सिंह, रंजीत यादव उर्फ वकील, राज कुमार यादव, मेवा यादव, सुरेश यादव, रामनाथ यादव, निरहु यादव, गौतम यादव, अजीत यादव उर्फ मोनरिका, मंजीत यादव उर्फ मुनीब को धारा 148 व 302 सपठित धारा 149 भा.द.वि में दोष सिद्ध पाते हुए तथा अभियुक्तगण सुरेश यादव, रामनाथ यादव, निरहु यादव, गौतम यादव, अजीत यादव उर्फ मोनरिका, मंजीत यादव उर्फ मुनीब को धारा 147 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण भृगुनाथ सिंह, रंजीत यादव उर्फ वकील, राज कुमार यादव, मेवा यादव, सुरेश यादव, रामनाथ यादव, निरहु यादव, गौतम यादव, अजीत यादव उर्फ मोनरिका, मंजीत यादव उर्फ मुनीब प्रत्येक को धारा 148 भा.द.वि में दो-दो वर्ष के कारावास तथा धारा 302 सपठित धारा 149 भा.द.वि में प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा तथा मु0 20,000-20,000 (बीस-बीस हजार रूपये) अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।
अभियुक्तगण सुरेश यादव, रामनाथ यादव, निरहु यादव, गौतम यादव, अजीत यादव उर्फ मोनरिका, मंजीत यादव उर्फ मुनीब प्रत्येक को धारा 147 भा.द.वि में एक-एक वर्ष की कारावास की सजा से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को छः-छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी ।
निर्णय दिनांक- 07.07.2022
संयुक्त निदेशक अभियोजन- श्री सुरेश कुमार पाठक
अभियोजक-DGC (Criminal) श्री संजीव सिंह
गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट