Vi मोबाइल सेवा कम्पनी ने पैसा लेकर भी उपभोक्ता का टोल फ्री नम्बर नहीं किया एक्टिव !
उत्तराखण्ड : काशीपुर
30 मई 2022 : “राष्ट्रीय सूचनाधिकार, मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण संगठन” की संस्थापक सुश्री आस्था माथुर जी ने आम जनता की सहूलियत के लिए दिनाँक 09 मई 2022 को एक टोल फ्री नम्बर प्राप्त करने हेतु Vi कम्पनी के काशीपुर मिनी स्टोर Maa Bhagwati Enterprises से संपर्क कर दस्तावेज औपचारिकताऐं पूर्ण की और दिनाँक 11 मई 2022 को Maa Bhagwati Enterprises के संचालक योगेश चन्द्र जोशी ने एक टोल फ्री नम्बर – 1800 121 3843 आबण्टित करते हुए, यह विश्वास दिलाते हुए कि यह नंबर जल्दी ही चालू हो 500 रूपए का भुगतान प्राप्त किया ।
500 रूपए का भुगतान प्राप्त करने के उपरांत अपने स्टोर के कर्मचारी रिशु के हाथ संगठन के संयुक्त कार्यालय में अत्यधिक विलम्ब से दिनाँक – 24 मई 2022 को अर्थात 16 दिवस बीत जाने पर डीएक्टिवेटिड सिम यह विश्वास दिलाते हुए दिया कि यह 1 – 2 दिन में चालू हो जायेगा, जो कि दिनाँक – 30 मई 2022 तक एक्टिवेट नहीं हुआ ।
बताते चले कि “राष्ट्रीय सूचनाधिकार, मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण संगठन” के संयुक्त कार्यालय पर दिनाँक – 23 मई 2022 को “स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजन” था, जिस अवसर पर पीड़ितों की सहायतार्थ यह टोल फ्री नम्बर विशेष रूप से लिया गया था ।
स्वर विद्रोह टाइम्स से हुई वार्ता में सुश्री आस्था माथुर जी ने बताया कि योगेश चन्द्र जोशी ने टोल फ्री नम्बर का भुगतान प्राप्त करने के उपरांत भी टोल फ्री नम्बर एक्टिव नहीं किया, उनके Vi™Mini Store Mi Maa Bhagwati Enterprises, काशीपुर के अनेक चक्कर काटे गए, अनेक बार फ़ोन कॉल किया, अनेक व्हाट्सप्प सन्देश भेजे गए, उन्होंने हर बार यही विश्वास दिलाया कि अब चालू हो जायेगा कि कल चालू हो जायेगा, शाम तक चालू हो जायेगा लेकिन उन्होंने 30 मई 2022 तक टोल फ्री नम्बर को भुगतान प्राप्त होने के उपरांत भी “संगठन के स्थापना दिवस” पर चालू नहीं किया जो भुगतन प्राप्त करने के उपरांत सेवा प्रदाता की चूक है ।
सुश्री आस्था माथुर जी ने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में उपभोक्ता अधिनियम के तहत परिवाद दर्ज कराया जा रहा है, केंद्रीय सरकार को पत्र लिखा जा रहा है साथ ही Vi को पूरा मामल ई – मेल किया जा रहा है, इस आर्थिक धोखा – धड़ी, मानसिक उत्पीड़न, सदोष धन प्राप्त कर क्षति पहुँचाने के लिए Vi के मैनेजर, Vi™Mini Store Mi Maa Bhagwati Enterprises, काशीपुर के संचालक एवं कर्मचारी रिशु के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की सक्षम धाराओं के तहत परिवाद दर्ज कराया जा रहा है ।
यह परोक्ष रूप से सेवा में त्रुटि का मामला है, जिसमे उपभोक्ता अधिनियम, दीवानी व फौजदारी के तहत सक्षम कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है ।