गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तों को 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा !
उत्तर प्रदेश : बलिया
22 जून 2022 : बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तों को 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 25,000-25,000 रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
बलिया पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सुखपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 56/2011 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-7, जनपद बलिया द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्तों 1. पिन्टू यादव पुत्र सूरज यादव 2. अनूप यादव पुत्र लक्ष्मी यादव 3. इशरार अहमद उर्फ मिन्टू पुत्र सलीम अहमद समस्त साकिनान ग्राम बिलारी थाना सुखपुरा जनपद बलिया को धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोरतम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 25,000-25,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तों को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
नोट- दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. पिन्टू यादव 2. अनूप यादव 3. इशरार अहमद उपरोक्त पूर्व से ही एस.टी नं0-217/2011, मु0अ0सं0-53/11 धारा 376(2) (जी), 307/302 भादवि में आजीवन कारावास से दण्डित होकर जेल में निरूद्ध हैं । इस अभियोग में की गयी सजा एस.टी नं0-217/2011 मु0अ0सं0-53/2011 के अभियोग में दोषसिद्ध की सजा के साथ-साथ चलेगी ।
निर्णय दिनांक- 18.06.2022
अभियोजक- श्री अजय कुमार तिवारी
संयुक्त निदेशक अभियोजन- श्री सुरेश कुमार पाठक
गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
जिला ब्यूरो चीफ बलिया अजय गुप्ता की रिपोर्ट